Press Note: 21Decmber 2018 Official members of District level Committee under FRA reject claims of tribals of Lippa Village

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Press Note: 21Decmber 2018

Official members of District level Committee under FRA reject claims of tribals of Lippa Village

Doling out forest land to company but cannot grant tribals their rights, shows government priorities,

Empty promise on FRA made in Vidhan Sabha: Lippa Forest Rights Committee

 

Barely few days after tall promises were made about implementation of the Forest Rights Act in the Legislative Assembly by the Tribal Minister, the District Level Committee (DLC) at Rekong Peo has rejected the Individual Forest Rights claims of 47 tribal claimants of Lippa Village in Kinnaur District. The order of the DLC, which was not signed by the three non-official members of the committee out of the 6 members, was termed as illegal and unjust by the Lippa Forest Rights Committee. “We condemn this order led by the Deputy Commissioner because the arguments for not recommending the 47 claims are totally baseless. It is clear that the officials are ignorant about the provisions of the FRA 2006. The DLC has just blindly accepted the incorrect decision taken by the bureaucratic members of the Sub Divisional Level Committee, where as we have provided the DLC detailed objections to the same, based on the provisions in the Forest Rights Act 2006” said Subhash Negi of President of the Forest Rights Committee, Lippa.

 

The order of the DLC dated 17-12-18 gives three arguments for not recommending the claims. The first is that the claims are not from ‘unsurveyed villages’ but from revenue villages. The second argument is that the evidence does provide proof of three generations and the third that the act was only for those who are primarily residing in forests and dependent on forest land. As per the FRC as well as the written objection submitted by the Individual claimants all three arguments have been legally countered . This Act is not just for ‘unsurveyed villages’ but is also applicable to revenue villages with residents who are dependent for their ‘bonafide livelihood’ needs on forest land. This has been adequately clarified by the Ministry of Tribal Affairs in a circular dated  09.06.2008. “This argument by the officials that claimants from revenue villages are not eligible is ridiculous because all 17,503 FRCs in Himachal are formed at Revenue Village level. If we go by their argument then the FRA 2006 cannot be implemented in Himachal at all since there almost no forest villages here. The FRA 2006 is applicable where ever people depend on forest land”, according to Prakash Bhandari, of Himdhara Collective advocating for the implementation of the Act.

Secondly, the Act requires the three generation evidence clause only for non tribal people (referred to as Other traditional forest dwellers in the Act), Where as the applicants in the case of Lippa are all belonging to the category of Scheduled Tribe. Thirdly, the SDLC and DLC have both recommended the Community forest rights for the Lippa village without any objections. “This is s a partial reading of the law. While issuing the CFR title we are considered as ‘primarily residing in forest, forest dwellers’, while considering the individual claims wont the same criteria apply? This shows that the officials do not have even basic knowledge of the act” added Negi. It needs to be noted that individual claims can be made, as per the law for both housing as well as land being cultivated. The Gram Sabha of Lippa has recommended all 47 claims almost 6 months ago.

 

The decision of the DLC is also contentious because the forest land under Lippa Village was leased out to Himachal Pradesh Power Corporation Limited for the Kashang Stage 2 and 3 hydropower projects by the State cabinet on 13th 0ctober 2018. The Paryavaran Sangharsh Samiti, Lippa which has been opposing the forest clearance to the project has objected to the cabinet decision taken on the grounds that it “is a clear violation of not only of the PESA, FRA, 2006 and the NGT judgment dated 5th May 2016 but also the state’s own legislation”. In 2016 the Green tribunal had ordered that the forest rights of the communities be settled as per provisions of the FRA and only after that the project proponents could approach the Gram Sabha for NOC.

 

The lease order was made under 2014 Himachal Pradesh Lease rules, 2013 for an underground area of 06-03-20 ha, situated in Up-Mohal Lappo of the Lippa Village. According to Tashi Chewang, Secretary Paryavaran Sanrakshan Sangharsh Samiti, “Rule 11 sub rule 2 (iii) of the Himachal Pradesh Lease Rules, 2014 clearly states that “In Scheduled areas the Sub-Divisional Officer (Civil) shall also refer the lease application to the concerned Gram Sabhas for consultation. He shall proceed further only after obtaining the Gram Sabha’s resolution in this regard.” But during the whole process of leasing out land to HPPCL, neither the SDM has ever approached or consulted with the Lippa gram sabha nor the gram sabha ever passed any resolution in this regard”.  The ‘Vanya Prani, Van Evam Jaivividhta Sanrakhsan Samiti’ formed under rule 4(E) of the FRA 2006 by Lippa Gram Sabha has issued a legal notice to the Chief Secretary and 6 other high level officials challenging the lease order.

 

The people of Lippa village for the last ten years have been struggling against the projects because of the havoc that diversion of the Kerang Khad would cause. Kerang is a perennial stream that flows adjacent to the Lippa village and it helps in flushing out the huge silt and debris that come towards the village from another stream called the Pager Khad. “If the Kerang is diverted by the project then the Pager khad will destroy the village” added Chewang. The Chilgoza forest and other biodiversity on which the livelihood of locals is directly dependent will also be impacted by the forest diversion and construction”, according to members of the Paryavaran Sanrankshan Sangharsh Samiti.

 

“Our struggle is for our day to day survival and lievelihood using every law that is available for protection of tribal rights. But when the State is violating all these constitutional laws and provisions, what is the community to do?”asks R.S Negi leader of Him Lok Jagriti Manch, Kinnaur, a platform for tribal rights in the District

प्रेस नोट: 21 दिसम्बर 2018,


जिला स्तरीय समिति के शासकीय सदस्यों ने जनजातीय लिप्पा गांव के वन अधिकार दावों को खारिज किया
कम्पनी को लीज़ की वन भूमि जबकि जनजाति समुदाय के अधिकारों को किया दरकिनार; सरकार की प्राथमिकता में नहीं जन अधिकार; विधान सभा में वन अधिकार अधिनियम को लेकर किये गये खोखले वादे: लिप्पा वन अधिकार समिति

विधानसभा में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में जनजातीय मंत्री द्वारा बड़े वादों के कुछ ही दिन बाद, रिकोंगपीओ में किन्नौर कि जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) ने लिप्पा गांव के 47 जनजातीय दावेदारों के व्यक्तिगत वन अधिकार दावों को खारिज कर दिया है। जिला स्तरीय समिति के आदेश, जिसमें समिति के 6 सदस्यों में से 3 गैर-शासकीय सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किये, को लिप्पा वन अधिकार समिति ने अवैध और अन्यायपूर्ण बताया। वन अधिकार समिति, लिप्पा के अध्यक्ष सुभाष नेगी का कहना है कि “हम जिला आयुक्त द्वारा जारी इस आदेश कि निन्दा करते हैं क्योंकि 47 दावों को स्वीकार न करने के तर्क साफ तौर पर निराधार हैं।  ये स्पष्ट है कि अधिकारी, वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों से बिल्कुल अनजान हैं। जिला स्तरीय समिति ने उप-मंडल स्तरीय समिति द्वारा लिये गये गलत फैसले को आंख मूंद कर स्वीकार किया है, जबकि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के आधार पर हमने जिला स्तरीय समिति को इस बारे में विस्त्रत आपत्तियां दर्ज करवायी हैं” ।
17 दिसम्बर 2018 का आदेश दावों को स्वीकार नहीं करने के लिये तीन तर्क देता है। पहले तर्क के अनुसार पेश किये गये दावे ‘गैर-सर्वेक्षण गांवों’ से नहीं होकर राजस्व गांवों से हैं। दूसरे तर्क के अनुसार जमा किये गये साक्ष्य या सबूतों में तीन पीढियों से कब्ज़े का प्रमाण नहीं है और तीसरा तर्क यह दिया गया है कि यह अधिनियम केवल उन लोगों के लिये है जो मुख्य रुप से वनों में रहते हैं और वन भूमि पर निर्भर हैं। वन अधिकार समिति, लिप्पा और साथ ही साथ व्यक्तिगत दावेदारों द्वारा दिये गये लिखित आपत्तियों ने तीनों ही तर्कों पर कानूनी रुप से विरोध जताया गया है ।

यह अधिनियम केवल ‘गैर- सर्वेक्षण गांवों’ के लिये ही नहीं है बल्कि यह राजस्व गांवों में निवास कर रहे लोगों के लिये भी मान्य है जो वन भूमि पर अपने ‘आजीविका की जरुरतों’ के लिये निर्भर हैं।   इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 9 जून 2008 में एक पत्र में पूर्णरुप से स्पष्ट कर दिया था। “अधिकारियों द्वारा दिया गया तर्क, राजस्व गांव में निवास करने वाले दावेदार योग्य नहीं हैं, हास्यापद है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 17,503 वन अधिकार समितियों का गठन राजस्व गांव स्तर पर ही हुआ है। अगर हम उनके तर्क के अनुसार चलें तो वन अधिकार अधिनियम 2006 हिमाचल प्रदेश में कभी लागू ही नहीं होगा क्योंकि इधर वन ग्राम हैं ही नहीं। वन अधिकार अधिनियम 2006 उधर लागू होता है जिधर लोग वन भूमि पर निर्भर होते हैं चाहे वो राजस्व गाँव में रह रहें हों” हिमधरा पर्यावरण समूह के प्रकाश भंडारी,  के अनुसार जो वन अधिकार अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन के लिये पैरवी कर रहे हैं।

दूसरी बात, अधिनियम के तीन पीढियों का सबूत केवल गैर-जनजातीय (अधिनियम के अनूसार अन्य परंपरागत वन निवासी) लोगों के लिये आवश्यक है, जबकि लिप्पा मामले में आवेदनकर्ता जनजातीय समूदाय के हैं।

तीसरी बात, उप-मंडल स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति दोनों ने ही लिप्पा गांव के सामुदायिक अधिकारों को बिना किसी आपत्ति के स्वीक्रति दी है। “इसमें अधिनियम की अधूरी समझ है। जबकि सामुदायिक वन अधिकार देने के लिये हमें ‘ प्राथमिक रुप से वनों में रहने वाले, वन निवासी’ माना गया है, जबकि व्यक्तिगत दावों पर विचार करते हुये यही मापदंड लागू नहीं होता है? इससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों को अधिनियम की मामूली समझ नहीं है” नेगी ने जोड़ते हुये बताया। ध्यान देने वाली बात है कि अधिनियम के तहत व्यक्तिगत दावों में खेती और आवास दोनों के लिये ही दावे पेश किये जाते हैं। लिप्पा कि ग्राम सभा ने 6 महीने पहले ही 47 व्यक्तिगत दावों पर सहमति जारी की है।

जिलास्तरीय समिति द्वारा लिया गया यह निर्णय विवादस्पद है क्योंकि राज्य सरकार कि केबिनेट ने 13 अक्टूबर 2018 को लिप्पा गांव की वन भूमि को हिमाचल प्रदेश पावर कोर्पोरेशन लिमिटेड को काशांग चरण-2 और 3 जलविद्युत परियोजना के लिये लीज में दी। पर्यावरण संघर्ष समिति लिप्पा, जो परियोजना कि वन मंजूरी का विरोध कर रही है, ने केविनेट के इस फैसले पर आपत्ति जतायी है कि “यह साफ तौर से पैसा अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) का 5 मई 2016 के फैसले और साथ ही खुद राज्य के कानून का उल्लंघन है”। 2016 में एनजीटी ने आदेश दिया था कि पहले वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुदाय के वन अधिकारों का निपटारन किया जाये और उसके बाद ही परियोजना कम्पनी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन ओ सी) के लिये ग्राम सभा को सम्पर्क करे।

लीज का आदेश हिमाचल प्रदेश लीज नियम 2013 के तहत दिया गया, लिप्पा गांव के लप्पो उप-मुहाल में 06-03-20 हेक्टेयर भूमिगत क्षेत्र के लिये है। ताशी छेवांग, सचिव पर्यावरण सुरक्षा समिति के अनुसार, ” हिमाचल प्रदेश लीज नियम 2013 के नियम 11 के उप नियम 2 (iii)  के तहत “अनुसूचित क्षेत्रों में उप-मंडल अधिकारी लीज के आवेदन पर परामर्श करने के लिये सम्बन्धित  ग्रम सभा के सामने पेश करेगा। ग्राम सभा से प्रस्ताव मिलने के बाद ही आगे कि प्रक्रिया बड़ा सकता है”। लेकिन हिमाचल प्रदेश पावर कोर्पोरेशन लिमिटेड को भूमि को लीज में देने की पूरी प्रक्रिया के दौरान ना ही एसडीएम ने ग्राम सभा को सम्पर्क किया और ना ही ग्राम सभा ने इस बारे में प्रस्ताव पारित किया”। लिप्पा ग्राम सभा ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के 4(ड़) तहत ‘वन्य प्राणी, वन एंव जैवविविधता संरक्षण समिति’ बनायी गयी, ने लीज के आदेश जारी करने वाले मुख्य सचिव के साथ-साथ 6 अन्य उच्च स्तरीय अधिकारीयों को ऐसे आदेश को ले कर कानूनी नोटिस जारी किया।

पिछले 10 सालों से लिप्पा गांव के लोग परियोजना का विरोध कर रहे हैं क्योंकि परियोजना के लिये केरंग खड्ड के पानी की दिशा बदल दी जायेगी, केरंग एक बारहमासी खड्ड है जो लिप्पा गांव के पास से बहती है और गांव के पास दूसरी खड्ड, पेजर खड्ड में आने वाली बाढ़ और मलबे को साफ करने का काम करती है। “अगर केरंग खड्ड कि दिशा को बदल दिया जायेगा तो पेजर खड्ड पूरे गांव को तबाह कर देगी” छेवांग ने जोड़ा। पर्यावरण सुरक्षा समिति के सदस्यों के अनुसार “वन हस्तांतरण और निर्माणकार्य की वजह से चिलगोजा और अन्य जैव विविधता, जो स्थानीय लोगों की आजीविका के अहम स्रोत हैं,  बूरी तरह से प्रभावित होगी”।

हिमलोक जागृति मंच के आर एस नेगी सवाल पूछते हैं कि “हमारा संघर्ष जनजातीय अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध हर कानून का उपयोग करके हमारे दिन-प्रतिदिन के अस्तित्व और आजीविका के लिए लड़ रहे है। लेकिन जब राज्य ही इन सभी संवैधानिक कानूनों और प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, तो समुदाय के पास क्या विकल्प है?”

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