Press Note | 19 July 2021 | High Powered Committee urged to push for FRA implementation in Himachal Pradesh

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Press note 19 July 2021 | High Powered Committee urged to push for FRA implementation in Himachal Pradesh

Himdhara, an environment collective, based in Himachal Pradesh has urged members of the High Powered Committee on land laws formed by the state government in 2020, to push for the just and speedy implementation of the Forest Rights Act 2006 in Himachal Pradesh. The High Powered Committee which has six different sub committees headed by MLAs was formed in September last year with the mandate to review the land laws in the State. The committee was formed siting the large number of land ownership related conflict cases pending in the High Court that are becoming a cause of concern for the government.

MESS IN REVENUE RECORDS LEAVES CLAIMANTS IN TROUBLE
“The root of this problem dates back to the enactment of Forest Conservation Act, 1980, which ended up blocking all possibilities of fair and just resolution and regularisation of “najayaz kabzas” which were indeed legitimate occupations of people facilitated by various state laws like the ‘Nautor rules’. Further, there was a blanket notification issued by the government of Himachal in the year 1952 declared all waste land as forest land”, says Prakash Bhandari of Himdhara Collective.

“The intention of the 1952 Notification and FCA may have been to protect forests but there was a need to follow the process of forest settlement under IFA, 1927 providing a fair opportunity to people with existing rights on the land but this process was not followed in the years to come”, he adds. Declaring lands as ‘forests’ without providing a fair chance to communities who have been dependent over these ancestral lands for generations has been termed as “historical Injustice” in the preamble of the Forest Rights Act 2006.

FRA AN OPPORTUNITY TO SECURE TENURE AND CLEAR DISCREPANCIES IN RECORDS
The submission made by Himdhara Collective highlights that FRA provides a historical opportunity for the state to clean up both revenue and forest settlement records, which are infested with “nazayaz kabzas” (encroachments), in a just and fair manner. “In Himachal which has a huge population of approximately more than 1.5 lakhs families of Gaddis and Gujjars, medicinal plant collectors who are directly dependent on forest land for livelihood and 1.65 lakh families who have applied under 2002 encroachment regularization policy of Himachal Government and many thousands had been recorded as najayaz kabza in revenue records and forest records – there could be many beneficiaries under the FRA. There is hardly any ‘forest land’ in the state where local communities do not have forest usage and dependence for livelihood needs”, the submission states.

Despite the huge scope of the act in the Himachal context, it is unfortunate that Himachal has lagged behind in the implementation of this Act so far.

“FRA has been implemented selectively for diversion of forest land for village development activities. Till now 2000 cases have been sanctioned by the government under this provision. However, the very few are aware that the main provision of the act is the recognition of Individual Forest rights (habitation & farm activities) and Community Forest rights (fodder, fuelwood, medicinal plants, grazing rights). So far only 35 community rights titles; and 129 individual forest rights have been accorded under FRA in Himachal”.

MYTHS AND MISCONCEPTIONS ABOUT FRA IN HIMACHAL
One of the main reasons of poor implementation of the law in Himachal is misinformation and lack of awareness about the law within the political machinery. “The Ministry of Tribal Affairs, the nodal agency for implementation of this law has offered repeated clarifications on applicability of FRA and eligibility of Himachalis for individual and community forest rights but be it high level officials or line officials who are to recommend the claims, they continue to carry many misconceptions about the act”, according to Manshi Asher, Himdhara Collective.

The idea that this law will lead to destruction of forests or more illegal encroachments is also dubious. “It is clear in the act that this is not land distribution law. This law is only meant to address the past anomalies caused due to unjust forest laws and incomplete processes in demarcation of ‘forest lands’. Within the FRA there are various checks and balances in the form of various committees formed at different levels, verification process and grievance redressal mechanism at all levels. 13th December 2005 is the cut-off date for the claims to be addressed under the Act”.

Further, the submission also highlights that globally research has shown that the best practices of forest conservation exist amongst forest dependent communities. “It is only through strengthening the forest based livelihood of communities’ dependent on it that conservation can be ensured and the FRA, 2006 is based on this principle which is mentioned in the preamble of the Act”, adds Asher.

DEMANDS: SPREAD AWARENESS THROUGH TRAININGS AND EXPEDITE CLAIM PROCESS
It is not that the people of Himachal are unaware of this law, which is why FRA was raised as an issue during the Lok Sabha elections in Mandi back in April 2019. Infact in December 2018 the state tribal minister Shri Ram Lal Markande in Vidhan sabha had promised that the government would implement the Forest Rights Act in “mission mode in the state”.

And yet in districts like Kangra, Lahaul and Spiti, Kinnaur and Chamba, FRCs have submitted both individual and community claims under the FRA, 2006, some as early as the year 2014. Still, no final decision has been taken on these claims. “These need to be expedited urgently, if people have to have any faith in the government’s seriousness to implement this law”, members of Himdhara said.

Intensive trainings should be conducted for both elected representatives and government officials who constitute as members of committees under this act.

“Any eviction from forest land is illegal under FRA 2006. So after the implementation of the Act on 1st December 2008, the “encroachments’ ‘ on forest land should be dealt with as “occupations’ on forest land. As FRA, 2006 overrides all other legislation, the occupations on forest land cannot be treated as illegal encroachments. It is the responsibility of the government to ensure that the right holders are not unduly evicted”.

Copy of the memorandum

प्रेस नोट 19 जुलाई 2021 | हिमाचल प्रदेश में वन अधिकार कानून के तेजी से क्रियान्वयन करने के लिए हाई पावर कमेटी को मांग पत्र लिखा

हिमाचल प्रदेश स्थित, हिमधरा पर्यावरण समूह ने भूमि कानूनों की समीक्षा करने हेतु गठित हाई पावर समिति को राज्य में वन अधिकार कानून 2006 के न्यायोचित और त्वरित कार्यान्वयन पर जोर देने का आग्रह किया है। हाई पावर कमेटी की 6 अलग-अलग उप समितियों को पिछले वर्ष सितंबर माह में विधायकों के नेत्रत्व में हिमाचल प्रदेश में भूमि क़ानूनों की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में लंबित भूमि स्वामित्व संबंधी विवादों, जो सरकार के लिए चिंता का विषय बन रहे हैं,को देखते हुए समिति का गठन किया गया था।

राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी से दावेदारों को परेशानी
हिमधरा पर्यावरण समूह के प्रकाश भण्डारी का कहना है कि “इस समस्या का मुख्य कारण वन संरक्षण कानून,1980 है, जिसने “नाजायज़ कब्ज़ों” के निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाधान और नियमितीकरण की सभी संभावनाओं को रोक दिया। दूसरा कारण, वर्ष 1952 में तत्कालीन हिमाचल सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर सभी बंजर भूमि को वन भूमि घोषित कर दिया था”। आगे जोड़ते हुये कहते हैं की “ 1952 की अधिसूचना व वन संरक्षण कानून को लागू करने की मंशा वनों को बचाने की रही होगी लेकिन भारतीय वन कानून, 1927 के तहत वन बंदोबस्त की प्रक्रिया करने की अवश्यकता थी जिससे भूमि पर मौजूदा उपयोग करने वाले दावेदारों को सुनवाई का उचित अवसर मिले । लेकिन इस प्रक्रिया का पालन वर्षों से नहीं किया गया। साथ ही जटिल और कठोर वन संरक्षण कानूनों के चलते जो विभिन्न राज्य कानूनों के मुताबिक लोगों के वैध आधिपत्य माने गए जैसे की ‘नौतोड़ नियम’ ये भी ठीक ढंग से लागू नहीं हुए और भूमिहीन समुदायों को काग़ज़ों में मालिक का दर्जा न मिल पाया. पीढ़ियों से वन भूमि पर निर्भर रहने वाले समुदायों के साथ हुयी इस वंचना को वन अधिकार कानून, 2006 की प्रस्तावना में “ऐतिहासिक अन्याय” कहा गया है।

वन अधिकार कानून, भू- स्वामित्व को बचाने और रिकॉर्ड में गड़बड़ी हटाने का अवसर
हिमधरा समूह द्वारा सौंपे ज्ञापन के अनुसार ‘वन अधिकार कानून हिमाचल जैसे राज्य के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है राजस्व एवं वन बंदोबस्त रिकॉर्ड में विवादों को न्यायपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से सुधारने का । हिमाचल में, गद्दी, गुर्जरों और औषधीय पौधे संग्राहक जो आजीविका के लिए सीधे वन भूमि पर निर्भर हैं, के लगभग 1.5 लाख से अधिक परिवार हैं और 1.65 लाख परिवार जिन्होंने 2002 की हिमाचल सरकार की नियमितीकरण नीति के तहत आवेदन किया है और कई हजारों राजस्व रिकॉर्ड और वन रिकॉर्ड में नजयाज कब्जों के रूप में दर्ज वन अधिकार कानून के तहत दावेदार लाभार्थी हो सकते हैं। ज्ञापन के अनुसार, राज्य में शायद ही कोई ‘वन भूमि’ हो, जहां स्थानीय समुदाय वनों पर अपनी आजीविका की जरूरतों व उपयोग के लिए निर्भर न हो। हिमाचल के संदर्भ में वन अधिकार कानून की व्यापकता होने के बावजूद, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल अब तक इस कानून को लागू करने में पिछड़ा हुआ है।

हिमाचल सरकार ने अब तक वन अधिकार कानून का क्रियान्वयन गांव स्तर की विकास गतिविधियों के लिए वन भूमि के हस्तांतरण के लिए तो किया है और सरकार द्वारा अभी तक इस प्रावधान के तहत 2000 मामलों को मंजूरी भी दी गयी है। परंतु इस कानून के मुख्य प्रावधान जो व्यक्तिगत वन अधिकार (निवास और कृषि गतिविधियों) और सामुदायिक वन अधिकार(चारा, ईंधन लकड़ी, औषधीय पौधे, चराई आदि के अधिकार) की मान्यता देते हैं के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में वन अधिकार कानून के तहत केवल 35 सामुदायिक अधिकार पट्टे और 129 व्यक्तिगत वन अधिकारों को मान्यता मिली है।

हिमाचल में वन अधिकार कानून को लेकर मिथक व भ्रांतियाँ
राजनीतिक तंत्र प्रशासन में इस कानून को ले कर एक तरफ कई गलत फेह्मियां हैं और दूसरी तरफ कानून के बारे में जागरूकता तथा प्रशिक्षण की कमी है जिसकी वजह से हिमाचल में कानून का कार्यान्वयन ढंग से नहीं हो पा रहा है । हिमधरा पर्यावरण समूह कि मांशी आशर कहती हैं कि “इस कानून के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार (नोडल एजेंसी)जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ने बार-बार वन अधिकार कानून की उपयुक्तता और व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हिमाचलियों की पात्रता को लेकर राज्य सरकार को स्पष्टीकरण जारी किए हैं लेकिन उच्च अधिकारी हों या जिम्मेदार (लाइन) विभाग के अधिकारी जो दावों को संस्तुति प्रदान करते हैं, वे कानून को लागू करने के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखा रहे”।

विचार भी संदेहास्पद है कि इस कानून से वनों का विनाश होगा या अधिक अवैध अतिक्रमण होंगे। “कानून में यह स्पष्ट है कि यह भूमि वितरण (बांटने) का कानून नहीं है। यह कानून केवल अन्यायपूर्ण वन कानूनों और ‘वन भूमि’ के सीमांकन में अधूरी प्रक्रियाओं के कारण हुई पिछली विसंगतियों को दूर करने के लिए है। वन अधिकार कानून में विभिन्न स्तरों पर गठित अलग-अलग समितियों, सत्यापन कि प्रक्रिया और सभी स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र में विभिन्न जांच के तरीके हैं ताकि कानून का दुरूपयोग न किया जाये। कानून के तहत वन भूमि पर 13 दिसंबर 2005 से पहले से किए जा रहे उपयोगों को मान्यता देना का प्रावधान है”।

इसके अलावा, ज्ञापन इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि विश्व स्तर पर शोध से पता लगता है कि वन आश्रित समुदायों के पास वन संरक्षण के सर्वोत्तम तरीके मौजूद हैं। मांशी आशर जोड़ती हैं कि “वन भूमि पर निर्भर समुदायों की वन आधारित आजीविका को मजबूत करके ही संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है और वन अधिकार कानून, 2006 इस सिद्धांत पर आधारित है”।

मांगें: प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूकता फैलाएं और दावा प्रक्रिया में तेजी लाएं
ऐसा नहीं है कि हिमाचल के लोग इस कानून से अनजान हैं बल्कि अप्रैल 2019 में मंडी में लोकसभा चुनाव के दौरान वन अधिकार कानून को मुद्दे के रूप में उठाया गया था। साथ ही जन जातीय और घुमंतू पशुपालक समुदायों के दबाव के चलते ही दिसंबर 2018 में राज्य के जनजातीय मंत्री श्री राम लाल मार्कंडे ने विधानसभा में वादा किया था कि सरकार वन अधिकार कानून को “राज्य में मिशन मोड” में लागू करेगी।

और फिर भी कांगड़ा, लाहौल और स्पीति, किन्नौर और चंबा जैसे जिलों में प्रस्तुत किए दावों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। हिमधरा पर्यावरण समूह के सदस्यों का कहना है कि अगर वाकई में सरकार इस कानून को ले कर गंभीर है तो दावों पर निर्णय प्रक्रिया में तेज़ी लानी होगी”। इस कानून के तहत समितियों के सदस्यों और सरकारी अधिकारियों दोनों के लिए तुरंत प्रशिक्षण आयोजित करने की आवश्यकता है।

वन अधिकार कानून, 2006 के तहत वन भूमि से कोई भी बेदखली अवैध है जब तक कानून के अंतर्गत पूरी प्रक्रिया नहीं की जाती । इसलिए 1 दिसंबर 2008 को कानून के लागू होने के बाद, वन भूमि पर “अतिक्रमण” को वन भूमि पर “कब्जे” के रूप में माना जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि वन अधिकार धारकों को बेवजह बेदखल न किया जाए”।

ज्ञापन की प्रति

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