In December 2006, the Scheduled tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act was tabled and passed in the Parliament of India. 15 years have passed since this historical event, whereby rights of communities dependent on land classified as ‘forest land’ were to be recognised after decades of being labelled as ‘encroachers’ facing the constant threat of eviction by the State. Despite having one of the highest percentage of total geographical area legally termed as ‘forest land’, Himachal has the worst record in the implementation of this Act, with a mere 164 titles issued to date. Where as, there is hardly any ‘forest land’ in the state where local communities do not have forest usage and dependence for livelihood needs. Across the country more than 20 lakh claims have been recognised under this historical law.
In the last 5 years community voices from Kangra, Chamba, Kinnaur, Lahaul-Spiti, Sirmaur and Mandi have been raising the demand for the implementation of this law in the state. It was after this that the state government was forced to announce that it would implement the Forest Rights Act in mission mode in the state in 2018. The tribal department also worked on trainings and making educational material on the act. However, these are yet to be properly distributed at the village level. FRCs have submitted both individual and community claims under the FRA, 2006, some as early as the year 2014. Still, no final decision has been taken on these claims. During the ongoing Vidhan Sabha winter session a joint delegation of representatives of organisations from Lahaul-Spiti, Kinnaur, Chamba, Kangra briefed MLAs of opposition parties on this issue.
Impartial and Just settlement of forest land ‘occupations’ only possible through FRA 2006: Given the strict and restrictive laws applicable on ‘forest land’ (like the Forest Conservation Act 1980 and various orders of the Supreme Court), fair and just resolution and regularisation of “najayaz kabzas”, most of which were indeed legitimate occupations of people facilitated by various state laws like the ‘Nautor rules’, remained impossible in states like Himachal. The attempt to regularise these remained unsuccessful in 2002 when the state government introduced the regularisation policy. The claimants under this policy, who continued to be treated as ‘encroachers’ in court orders, are now eligible to be recognised as ‘rightholders’ under the FRA 2006. The government has failed to use this opportunity to clear out the anomalies in the revenue and forest settlements that can benefit lakhs of marginal land holders.
Importance and applicability of community forest rights: Apart from the individual rights for land under private occupation (farming and habitation), the FRA also provides for the recognition of community rights over forest land used for livelihood purposes like fuelwood, fodder, grazing, collection of medicinal plants. Lakhs of pastoral communities like Gaddis,Gujjars and other tribal and rural people stand to gain from this right, which is granted to villages as a whole. While these usages are well recorded in the forest settlement, the FRA recognises these as legal rights rather than mere ‘privileges and concessions’. This makes the rightholders eligible for compensation in case of loss of rights on forest land due to forest land diversion for development projects.
FRA gives people the right to conserve, protect and manage forest lands: The idea that this law will lead to destruction of forests or more illegal encroachments is also dubious. It is clear in the act that this is not land distribution law. This law is only meant to address the past anomalies caused due to unjust forest laws and incomplete processes in demarcation of ‘forest lands’. Within the FRA there are various checks and balances in the form of various committees formed at different levels, verification process and grievance redressal mechanism at all levels. 13th December 2005 is the cut-off date for the claims to be addressed under the Act. Further, the submission also highlights that globally research has shown that the best practices of forest conservation exist amongst forest dependent communities. It is only through strengthening the forest based livelihood of communities’ dependent on it that conservation can be ensured and the FRA, 2006 is based on this principle which is mentioned in the preamble of the Act.
Reasons for slack implementation: Despite the clear provisions and repeated clarifications issued by the Union Ministry of Tribal Affairs (MoTA), the nodal agency for the FRA, successive governments have dragged their feet on implementation. The key reasons for the poor implementation include – lack of political will, misinformation about the act amongst the line officials, distrust of the people leading to non-filing of claims and inadequate awareness amongst common people. Ironically, the state government has shown great enthusiasm in using this act to grant forest land for village development activities, the rest of the rights namely individual and community forest use and management rights are languishing due to state negligence and actively blocking the granting of these rights by returning claim files to FRCs with frivolous objections.
No Objection Certificates under FRA seen as obstacle to ‘development’ projects
Legal provisions also grants gram sabhas the power to give NOCs under FRA prior to forest diversion for large development projects. The government of Himachal has through various statements and correspondence to MoTA made it apparent that it sees this provision as a ‘hurdle’ to large development projects like dams, highways and other infrastructure projects. However, this provision is critical not just for communities, who depend on these lands for their livelihoods and have been given the right to protect these lands, but also for the conservation of the ecology of a fragile Himalayan state like Himachal.
The groups are demanding that the pending claims under FRA be expedited urgently. Additionally, intensive trainings should be conducted for both elected representatives and government officials who constitute as members of committees under this act. All ‘encroachments’ on ‘forest land’ need to seen as ‘occupations’, that cannot be removed unless the process of claim filing and verification is complete under FRA.
प्रेस नोट: 13 दिसंबर 2021 | वन अधिकार कानून (FRA) के पारित होने के 15 साल बाद भी हिमाचल में क्रियान्वयन ठप ! क्या हिमाचल में FRA को मिशन मोड में लागू करने का सरकार का वादा महज़ जूमला था?
दशकों से वन भूमि पर लागू कठोर वन प्रतिबंधों के चलते वन भूमि पर और उसके आस पास बसे लोगों को अतिक्रमक का गलत दर्जा दिया और इसके चलते बेदखली की तलवार हमेशा इन पर लटकती रही। ऐसे समुदायों को वन भूमि पर आजीविका कमाने का अधिकार देने के लिए 18 दिसंबर 2006 को भारत की संसद ने वन अधिकार कानून पारित किया। आज, पारित होने के 15 साल बाद, यह कानून जो कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की जनता की आजीविका और जीवन को सुरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, ठन्डे बसते में पड़ा है। पूरे भारत में जहां 20 लाख वन अधिकार दावे मंज़ूर किये गये उनमें हिमाचल प्रदेश का योगदान केवल 164 है और आज तक हिमाचल में केवल 2700 दावे पेश किए गए हैं.
ऐसा नहीं है कि इस कानून के लिए जनता के बीच से मांग उठी ही नहीं. पिछले 5 वर्षों में वन अधिकार कानून के लिए कांगड़ा, चंबा, किन्नौर, लाहौल, स्पिति, सिरमौर और मंडी में अलग अलग समय पर संघर्ष हुए हैं जिसके चलते राज्य सरकार को इस कानून को लागू करने की घोषणा विधान सभा के दिसंबर 2018 के सत्र में करनी पड़ी थी. राज्य के जन जातीय मंत्री ने मिशन मोड़ में कानून लागू करने का वादा किया था. पर इसके बावजूद आज तक FRA की कार्यवाही किसी भी जिले में सिरे नहीं चढ़ी. इसी सन्दर्भ में जन संगठनों के प्रतिनिधि दल ने विधायक और विपक्ष के नेताओं को मिल के ज्ञापन सौंपा.
राजस्व जमाबंदियों में वन भूमि पर दर्ज लाखों “नाजायज़ कब्ज़ों” के निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाधान का हल मात्र वन अधिकार कानून से हो सकता है. वर्ष 1952 में तत्कालीन हिमाचल सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर सभी बंजर भूमि को वन भूमि घोषित कर दिया था। अधिसूचना व वन संरक्षण कानून को लागू करने की मंशा वनों को बचाने की रही होगी लेकिन भारतीय वन कानून, 1927 के तहत वन बंदोबस्त की प्रक्रिया करने की अवश्यकता थी जिससे भूमि पर मौजूदा उपयोग करने वाले दावेदारों को सुनवाई का उचित अवसर मिले लेकिन इस प्रक्रिया का पालन वर्षों से नहीं किया गया। साथ ही जटिल और कठोर वन संरक्षण कानूनों के चलते जो विभिन्न राज्य कानूनों के मुताबिक लोगों के वैध आधिपत्य माने गए जैसे की ‘नौतोड़ नियम’ ये भी ठीक ढंग से लागू नहीं हुए और भूमिहीन समुदायों को काग़ज़ों में मालिक का दर्जा न मिल पाया. ऐसे लाखों परिवारों ने 2002 की हिमाचल सरकार की नियमितीकरण नीति के तहत आवेदन किया था परन्तु वन संरक्षण के 1980 की अडचन बरकरार रहने से उनके आवेदनों पर कार्यवाही नहीं हुयी और उलटा उच्च न्यायालय में इन पर ‘अतिक्रमकों’ का धब्बा लग गया. जब की वन अधिकार कानून के तहत इनको दावेदार लाभार्थी मना जा सकता है।
सामूहिक अधिकारों की प्रासंगिकता इसके अलावा राज्य में शायद ही कोई ऐसी ‘वन भूमि’ हो,जहां स्थानीय समुदाय अपनी आजीविका की जरूरतों व उपयोग के लिए निर्भर न हो। हिमाचल में ग्रामीण समुदाय रोज़मर्रा की लकड़ी-चारा-पत्ती की ज़रूरते और इसके अलावा चारागाहों पर आश्रित गद्दी, गुर्जरों और घुमंतू पशुपालकों तथा औषधीय पौधे संग्राहक सभी आजीविका के लिए सीधे वन भूमि पर निर्भर हैं. यह सारे अधिकार सामूहिक वन अधिकारों की श्रेणी में आते हैं जिसमें पूरे गाँव को उपयोग का अधिकार मिलता है. ये ही नहीं बल्कि ऐसी वन भूमि जिस पर लोगों के सामूहिक अधिकार है जब बड़ी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाती है तो सभी हकदारों को मुआवजा मिलना भी अनिवार्य है.
केवल सामूहिक उपयोग नहीं संरक्षण की ज़िम्मेदारी भी देता है FRA यह आम धारणा भी संदेहास्पद है कि इस कानून से वनों का विनाश होगा या अधिक अवैध अतिक्रमण होंगे क्यों कि कानून में यह स्पष्ट है कि यह भूमि वितरण (बांटने का कानून नहीं है। यह कानून अन्यायपूर्ण वन कानूनों और ‘वन भूमि’ के सीमांकन की अधूरी प्रक्रियाओं के कारण हुई पिछली विसंगतियों को दूर करने के लिए है। साथ ही सामूहिक उपयोग के लिए बंदोबस्ती के दौरान दी गयी रियायतों को अधिकार का दर्जा देता है. कानून के तहत वन भूमि पर 13 दिसंबर 2005 से पहले से किए जा रहे उपयोगों को मान्यता देना का प्रावधान है। वन अधिकार कानून में विभिन्न स्तरों पर गठित अलग-अलग समितियों,सत्यापन की प्रक्रिया और सभी स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र में विभिन्न जांच के तरीके हैं ताकि कानून का दुरूपयोग न किया जाये। वन भूमि पर निर्भर समुदायों की वन आधारित आजीविका को मजबूत करके ही संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है और वन अधिकार कानून, 2006 इसी सिद्धांत पर आधारित है. इसके अलावा विश्व स्तर पर शोध से पता लगता है कि वन आश्रित समुदाय ही सबसे बेहतर वन संरक्षक हैं।
हिमाचल में वन अधिकार कानून को लेकर मिथक व भ्रांतियाँ हिमाचल के संदर्भ में वन अधिकार कानून की व्यापकता होने के बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल अब तक इस कानून को लागू करने में पिछड़ा हुआ है। राजनीतिक तंत्र प्रशासन में इस कानून को ले कर एक तरफ कई गलत फेह्मियां हैं और दूसरी तरफ कानून के बारे में जागरूकता तथा प्रशिक्षण की कमी है जिसकी वजह से हिमाचल में कानून का कार्यान्वयन ढंग से नहीं हो पा रहा है । इस कानून के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार (नोडल एजेंसी)जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ने बार-बार वन अधिकार कानून की उपयुक्तता और व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हिमाचलियों की पात्रता को लेकर राज्य सरकार को स्पष्टीकरण जारी किए हैं लेकिन उच्च अधिकारी हों या जिम्मेदार (लाइन) विभाग के अधिकारी जो दावों को संस्तुति प्रदान करते हैं वे कानून को लागू करने के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखा रहे और उलटी सीढ़ी मौखिक आपत्तियों के साथ ही दावों की फाईलें वन अधिकार समितियों को वापिस कर रहे हैं.
FRA की NOC – बड़ी विकास परियोजनाओं के रास्ते में रोड़ा? FRA और वन संरक्षण के नियमों के अनुसार किसी भी बड़ी विकास परियोजना के लिए वन भूमि के हस्तांतरण से पहले प्रभावित ग्राम सभाओं की NOC अनिवार्य है. इसके पीछे दो मुख्य उद्देश्य हैं: पहला की वन अधिकार कानून के तहत ग्राम सभा को दिए गये वन संरक्षण के प्रावधानों को मज़बूत करना और दूसरा की वन हस्तांतरण के चलते प्रभावित जनता को बिना मंज़ूरी अपने अधिकारों से बेदखल या वंचित न होना पड़े. बल्कि जहां समुदाय अपने वन अधिकारों से वंचित होते हैं वहां परियोजना निर्माणकर्ताओं को सामूहिक वन अधिकारों के अधिग्रहण के लिए भी हकदारों को मुआवजा देना अनिवार्य है. हिमाचल प्रदेश जहां बड़ी जल विद्युत् और निर्माण परियोजनाओं के अंधाधुंध विकास ने हजारों हेक्टेयर वन भूमि नष्ट की है और कई क्षेत्रों में लोगों की आजीविका भी – यह प्रावधान जनता के हितों की रक्षा के लिए अत्यंत ज़रूरी था.
मांगें: प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूकता फैलाएं और दावा प्रक्रिया में तेजी लाएं
सरकार इस कानून को ले कर गंभीर है तो लंबित दावों पर निर्णय प्रक्रिया में तेज़ी लानी होगी। इस कानून के तहत समितियों के सदस्यों और सरकारी अधिकारियों दोनों के लिए तुरंत प्रशिक्षण आयोजित करने की आवश्यकता है। वन अधिकार कानून, 2006 के तहत वन भूमि से कोई भी बेदखली अवैध है जब तक कानून के अंतर्गत पूरी प्रक्रिया नहीं की जाती । अगर सरकार की तरफ से जल्द ही कदम नहीं लिए जाते तो राज्य भर में आने वाले समय में वन अधिकार यात्राओं और रैलियों का आयोजन किया जाएगा ताकि इस मुद्दे पर अधिक जागरूकता फैले और जनता सरकार से जवाबदेही मांगे!
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